चुनावी आचार संहिता का प्रभाव, 20 तक जमा करवाने होंगे शस्त्र लायसेंस

mp election 2023

MP Election : नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में आचार संहिता भी लागू की जा चुकी है। अब जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसी के चलते सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने क्षेत्र के थाने में शस्त्र जमा करवाने होंगे। इसके लिए प्रशासन ने 20 अक्टूबर तक का समय दिया है। 20 अक्टूबर तक सभी धारकों को अपने शास्त्र जमा करवाने होंगे। जानकारी के मुताबिक, सिर्फ इंदौर में ही करीब 11 हजार 300 से ज्यादा शास्त्र लाइसेंस धारक मौजूद है।

निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश

चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चुनावों के दौरान शस्त्रों को गलत उपयोग ना हो इसलिए सभी धारकों को अपने शास्त्र जमा करवाने होंगे जो भी नहीं करवाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बता दे, निर्वाचन आयोग द्वारा सभी लायसेंस धारकों से शस्त्र जमा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न करवाने के लिए तीन दिन पहले आचार संहिता लागू करने के बाद अब नामांकन प्रक्रिया आगामी 21 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी।

आयोग के आदेशानुसार 20 अक्टूबर की शाम तक सभी लायसेंस धारकों केा अपने क्षेत्र के थाने में शस्त्र जमा करवाने होंगे। हांलाकि इस मामले में कुछ विशेष कार्य के लिए छूट दी जा सकती है। बैंक में बंदूकधारी गार्ड और इसी तरह के अन्य गार्डों को चुनाव के दौरान भी शस्त्र रखने की छूट मिल सकती है। लेकिन इस संबंध में निर्वाचन आयोग के कोई आदेश नहीं है और इसके लिए पुलिस आयुक्त तथा जिला प्रशासन को उचित कारण और लायसेंस संबंधी जानकारी अवगत करवाना होगा।

इंदौर से मंगल राजपूत की रिपोर्ट

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