चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची मध्य प्रदेश सरकार, 6 को सुनवाई

urban body election

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election) की तैयारी के बीच ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) के एक आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार(MP Government) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है।  सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की एसएलपी यानि स्पेशल लीव पिटीशन (special leave petition) स्वीकार कर ली है और इस मामले में सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की है। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में नगरीय चुनाव में आरक्षण को अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर द्वारा मार्च 2021 मे चुनौती दी गई थी जिसमें ग्वालियर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव के आरक्षण पर रोक लगा दी थी।  आदेश के बाद मध्य प्रदेश की 79 नगर पालिका अध्यक्ष एवं 2 महापौर पर गलत आरक्षण के लिए प्रदेश की सभी सीटों पर रोक लग गई थी।  इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार अपना जवाब पेश करने के लिए समय लेती रही।

ये भी पढ़ें – Gold Silver Rate : सोना लुढ़का, चांदी चमकी, जानिए ताजा रेट

अब ग्वालियर हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध अब मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। 11 नवंबर 2021 को मद्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट  में एसएलपी यानि स्पेशल लीव पिटीशन (special leave petition) दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में  29 नवम्बर 2021 को सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर को नोटिस जारी कर 6 दिसम्बर 2021 को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

[dgv_vimeo_video id=”653136451″]

Atul Saxena
लेखक के बारे में
Atul Saxena

पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
Follow Us :GoogleNews