Relief to Taxpayers: करदाताओं को दी गई बड़ी राहत, अब 31 मई तक आधार-पैन लिंक करवा सकेंगे, जानें स्थायी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख

Relief to Taxpayers: जिन करदाताओं ने आधार और पैन कार्ड को 31 जुलाई 2023 तक लिंक नहीं किया था, वे अब 31 मई 2024 से पहले यह काम करवा सकते हैं। इसके साथ ही स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी एक बार फिर किए जा सकते हैं।
Relief to Taxpayers: करदाताओं को दी गई बड़ी राहत, अब 31 मई तक आधार-पैन लिंक करवा सकेंगे, जानें स्थायी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख

Relief to Taxpayers: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को राहत देने के लिए दो सर्कुलर जारी किए। दरअसल उन करदाताओं के लिए पहला सर्कुलर है जिन्होंने अभी तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है। जानकारी के अनुसार जिन करदाताओं के आधार और पैन कार्ड को 31 जुलाई 2023 तक लिंक नहीं किया गया था, उनके पैन को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था।

जानिए क्या है नियम?

लेकिन उस समय करदाताओं के टैक्स काटने वाले एम्प्लॉयर या अन्य भुगतानकर्ता को यह पता नहीं होता था कि किसी का आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। इस वजह से, उनका साधारण दर से ही टैक्स काटा जाता था। नियमों के अनुसार, आधार पैन कार्ड से लिंक न होने की स्थिति में सर्वाधिक टैक्स दर लागू होती है, जिसमें एनआरआई के लिए 30% और स्थानीय लोगों के लिए 20% होती है।

आयकर विभाग द्वारा सर्वाधिक टैक्स देने के नोटिस भेजे गए:

विशेषज्ञों के मुताबिक, आयकर विभाग ने ऐसे में उन सभी व्यक्तियों को नोटिस भेजा है जिनका आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं था और जिनका टैक्स भी कम कटा हुआ था। इन सभी करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा सर्वाधिक टैक्स देने के नोटिस भेजे गए हैं। दरअसल इस मामले में देशभर में बहुत से लोग शामिल हैं।

सरकार के इस मुद्दे पर करदाताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी, और इसके परिणामस्वरूप, सीबीडीटी ने सभी करदाताओं को एक बार फिर से 31 मई 2024 तक का समय दिया है अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए। वहीं इस कदम से, करदाताओं के ऊपर विभाग द्वारा जारी अतिरिक्त टैक्स की मांग स्वतः ही खत्म हो जाएगी।

सरकार ने दिया यह विकल्प:

दरअसल एक नई सर्कुलर के अनुसार, ट्रस्ट और फर्म जो 30 सितंबर 2023 तक अपने स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें नवीनीकरण करने का मौका दिया गया है। इसके लिए नई डेडलाइन 30 जून है। इस नए नवीनीकरण से, ट्रस्ट को दान की गई राशि की छूट मिलेगी और सीएसआर फंडिंग भी प्राप्त कर सकेगी। सरकार ने ऐसे ट्रस्टों को दोबारा पंजीयन कराने का विकल्प दिया है, जो पुराना पंजीयन रिन्यू कराने में समस्याओं का सामना कर रहे थे।

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4 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.

मैं ऋषभ नामदेव खेल से लेकर राजनीति तक हर तरह की खबर लिखने में सक्षम हूं। मैं जर्नलिज्म की फील्ड में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं। View all posts by Rishabh Namdev →
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