यात्रीगण कृपया ध्यान दें.. ट्रेन में मास्क न पहनने पर लग सकता है 500 का जुर्माना

यात्रीगण कृपया ध्यान दें.. ट्रेन में मास्क न पहनने पर लग सकता है 500 का जुर्माना

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बीच रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) फिलहाल यात्रियों को किसी तरह की छूट नहीं देने जा रहा।  फेस्टिव सीजन में रेल यात्रा करने वाले लोगों के ये जरूरी खबर है। रेल मंत्रालय ने अपनी कोविड-19 गाइडलाइंस (COVID-19 Guidelines) को छह महीने के लिए या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रेलवे परिसर और ट्रेनों में बिना मास्क के पकड़ा गया तो उस पर 500 रुपये तक जुर्माना लगा जा सकता है।

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रेल मंत्रालय ने अपने कोरोना वायरस (COVID19) दिशानिर्देशों को छह महीने या फिर अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है। बता दें कि रेलवे ने 17 अप्रैल 2021 को रेलवे स्टेशनों पर मास्क पहनने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था और मास्क पहनने को लेकर गाइडलाइन जारी की। इसके तहत रेलवे परिसर में या फिर ट्रेन के अंदर मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। अब इस गाइडलाइन को अगले 6 महीनों से लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि आने वाले फेस्टिवल सीजन में रेलवे परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। रेलवे ने दिवाली और छठ पर्व के कारण स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क को लेकर जारी गाइडलाइन बढ़ा दी गई है।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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