Electoral Bond Case: SBI को सुप्रीम कोर्ट का आदेश-12 मार्च तक दें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी

Supreme Court

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Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बॉन्ड की से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला से एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एसबीआई को आदेश देते हुए कहा कि कल यानि 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने SBI के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने के लिए 30 जून तक समय मांगा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई.चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘आपका कहना है कि बॉन्ड जारी करने और बॉन्ड को कैश कराने से जुड़ी डिटेल दोनों अलग-अलग जगह पर हैं। दोनों ही जानकारी को मिलाने में समय लगेगा। लेकिन, आपको मिलान करने की जरूरत क्या है?इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली सभी SBI ब्रांच ने सारी जानकारी अगर मुंबई शाखा को भेजी है तो इसे देने में देरी की कोई वजह नहीं दिखती। SBI कल यानी 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ा दें। साथ ही चुनाव आयोग इसे 15 मार्च तक प्रकाशित करे।

ECI 15 मार्च तक करें प्रकाशित

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI के डिटेल्स देने के बाद चुनाव आयोग इसे प्रकाशित करें। चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। 15 मार्च को शाम 5 बजे तक सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

आदेश नहीं माना तो हो सकती हैं कार्रवाई

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI के खिलाफ अवमानना वाली याचिका पर भी सुनवाई की है। इस पूरे मामसे पर कोर्ट ने कहा कि हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से SBI के खिलाफ अवमानना मामले पर नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर सख्त होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश पर अमल नहीं हुआ तो हम ये कार्रवाई भी कर सकते हैं।

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