कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा 730 दिन अवकाश का लाभ, वित्त विभाग का नोटिफेकशन जारी, ये रहेंगे नियम-पात्र

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Male Employees child care leave : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है । सिंगल फादर सरकारी कर्मचारी भी अब 2 साल की चाइल्ड केयर लीव (child care leave) ले सकेंगे। इसका लाभ 23 फरवरी से कर्मचारियों को दिया जाएगा, इस संबंध में वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

कुल 730 छुट्टियां ले सकेंगे कर्मचारी

दरअसल, बीते साल 2022 में हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने पर अहम फैसला लिया था, इसके लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका था। इस संबंध में अब वित्त विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसके तहत अब एकल (सिंगल) पुरुष सरकारी कर्मचारी भी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी (CCL) ले सकेंगे। वह अपनी पूरी नौकरी में 730 दिन तक की छुट्टी ले सकेंगे।

जानें क्या लिखा है वित्त विभाग के आदेश में

हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ 23 फरवरी 2023 से मिल सकेगा। केंद्र सरकार पहले ही एकल पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव दे रही है। केंद्र सरकार की तरह ही हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों को राहत दी है। इस नोटिफिकेश के तहत 18 साल तक के दो बच्चों की देखभाल के लिए दो साल और दिव्यांग बच्चों की देखभाल के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं होगी। इस नियम को हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2022 कहा जाएगा।

पात्रता और नियम

  1. एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (विधुर या तलाकशुदा) और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल लिए अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो साल (यानी 730 दिन) के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं।
  2. दिव्यांग बच्चों के मामले में सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक अशक्तता और दिव्यांग बच्चा के पूरी तरह से महिला या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी पर निर्भर होने की स्थिति में ही लाभ मिलेगा।
  3. इस 730 दिनों की अवधि में एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी द्वारा उन्हीं दो बड़े बालकों की माता के रूप में ली गई चाइल्ड केयर लीव, यदि कोई हो, शामिल है, प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पहले केवल महिलाओं को ही मिलता था लाभ

बता दे कि इससे पहले तक राज्य में केवल महिला कर्मचारियों को ही चाइल्ड केयर लीव दी जाती थी, लेकिन अब ऐसे पुरुष कर्मचारियों को भी 2 साल चाइल्ड केयर लीव का अधिकार प्राप्त होगा, जिनकी पत्नी जीवित नहीं है अथवा वैधानिक रूप से बच्चों की कस्टडी पिता को देकर अलग हो गई है। दिसंबर 2022 को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी के बाद अब चाइल्ड केयर लीव का लाभ सिंगल पुरुष कर्मचारियों को भी मिल सकेगा।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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