Transfer News: शिक्षकों कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, तबादलों को लेकर गाइडलाइन जारी, अप्रैल से होंगे ट्रांसफर, ये रहेंगे नियम

नई नीति के तहत एक ही जगह पर 3 साल से जमे टीचर्स के ट्रांसफर पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा।शिक्षा विभाग ने अप्रैल में किए जाने वाले स्कूल शिक्षकों के तबादलों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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Himachal Pradesh News : हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही टीचर्स कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटने वाला है। स्कूलों में 1 से 30 अप्रैल और कॉलेजों में 1 से 15 मई तक शिक्षकों के तबादले होंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

शिक्षकों को उच्च और प्रारंभिक निदेशकों के पास तबादले करवाने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद शिक्षा निदेशकों को 20 मार्च तक राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजने होंगे और फिर मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद तबादला आदेश जारी होंगे। नए आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में म्युचुअल आधार पर तबादले के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।अन्य स्थानों में खाली पदों पर तबादले के आवेदन व म्युचुअल आधार पर आवेदन स्वीकार होगा।

अप्रैल से स्कूल तो मई से कॉलेज शिक्षकों के होंगे तबादले

  • स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाने के बाद स्कूल कैडर में 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक और कॉलेज कैडर में 1 मई 2025 से 15 मई 2025 तक ट्रांसफर किए जाएंगे।
  • रोक हटाने से पहले शिक्षा विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों में सेवाकाल पूरा कर चुके इच्छुक शिक्षकों से रिक्तियों वाले पांच स्कूलों के 15 मार्च तक विकल्प देने को कहा है।
  • उच्च और प्रारंभिक निदेशकों के पास तबादले करवाने के लिए इन्हें आवेदन करना होगा। शिक्षा निदेशकों को 20 मार्च तक सरकार को स्थानांतरण प्रस्ताव भेजने होंगे।

तबादलों के समय इन बातों का रखें ध्यान

  • स्कूलों में अब 30 किलोमीटर से कम दूरी पर शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। एक स्कूल में दो साल सेवा देना भी अनिवार्य रहेगा।
  • एक ही जगह पर 3 साल से जमे टीचर्स के ट्रांसफर पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूलों से तबादले नहीं होंगे। इन मामलों में विकल्प मिलने पर ही विचार होगा। एक स्थान पर कार्यकाल को तीन साल से कम कर दो साल कर दिया है।
  • तबादले के प्रस्ताव भेजते समय विद्यालयों के विलय व कम नामांकन के संदर्भ में प्राप्त अनुरोधों को फाइल में रखना होगा।
  • जहां एकल शिक्षक विद्यालय में स्थानांतरण किए जाते हैं, वहां पहले नामांकन देखा जाए और मामला फाइल में रखा जाए।
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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