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जबरन रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के लिए खबर, अब इन शर्तों पर मिलेगी पेंशन, ग्रेच्युटी पर भी अपडेट

Written by:Pooja Khodani
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नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले ही रिटायर हो जाते हैं, वे पेंशन के बजाय कंपलसरी रिटायरमेंट सर्विस ग्रेच्युटी के हकदार होंगे।
जबरन रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के लिए खबर, अब इन शर्तों पर मिलेगी पेंशन, ग्रेच्युटी पर भी अपडेट

Government Employees Pension Gratuity : सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नया ‘ऑफिस मेमोरेंडम’ जारी किया है, जिसमें जबरन रिटायरमेंट ( Compulsory Retirement Service Gratuity) पाने वाले कर्मचारियों को किन शर्तों पर और कितनी पेंशन या ग्रेच्युटी मिलेगी, का स्पष्टीकरण दिया गया है। ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 के रूल 44 के तहत लागू होगा। इस कदम से अब कर्मचारियों को यह साफ जानकारी मिलेगी की जब उन्हें सर्विस के दौरान अनिवार्य रिटायरमेंट मिलेगी तो किन शर्तों पर कितना पैसा मिलेगा।

जबरन रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को इन शर्तों पर मिलेगी पेंशन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन्द्र सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, अगर किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जबरन रिटायरमेंट किया जाता है, तो उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन का अधिकार होगा। इस पेंशन का अमाउंट नियमित रिटायरमेंट पेंशन का एक तय प्रतिशत होगा। यह प्रतिशत संबंधित विभाग या सक्षम अधिकारी तय करेगा।जो कर्मचारी 10 साल से पहले जबरन रिटायर किए जाते हैं, उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट सर्विस ग्रेच्युटी दी जाएगी। यह अमाउंट भी सुपरएनुएशन ग्रेच्युटी का एक तय प्रतिशत होगा, जिसे मंजूरी देने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास होगा।यह नए दिशा-निर्देश ‘सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021’ के रूल 44 के तहत लागू किए गए हैं।

सभी मंत्रालय विभागों को निर्देश जारी

  • केन्द्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस नियम की जानकारी अपने कर्मचारियों तक पहुंचाएं ताकि भविष्य में किसी तरह का भ्रम या विवाद न रहे।इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं।उन्हें यह समझने में सहायता मिलेगी कि आखिरी पेंशन या ग्रेच्युटी का अमाउंट तभी तय किया जाएगा जब उसे सक्षम अधिकारी की मंजूरी मिलेगी। अगर किसी कारण से उन्हें जबरन रिटायर किया जाता है, तो उनके अधिकार और मिलने वाली पेंशन व ग्रेच्युटी की पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध होगी।
  • सरकारी सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्रदान करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया गया सुनिश्चित भुगतान एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य न्यूनतम भुगतान से कम नहीं होगा।
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 9 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani
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