कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में वाराणसी की एक अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया है। यह मामला उनके द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से संबंधित है, जिन्हें कुछ पक्षों ने आपत्तिजनक माना था। वाराणसी की स्थानीय अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद राहुल ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
राहुल गांधी के वकीलों ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि वाराणसी कोर्ट का आदेश तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि टिप्पणियों को गलत संदर्भ में पेश किया गया है और यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इस अपील में राहुल ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है, ताकि मामले की निष्पक्ष सुनवाई हो सके।
टिप्पणियों को लेकर आपत्ति
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब वाराणसी में एक शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत में दावा किया गया कि उनकी टिप्पणियां कुछ समुदायों के लिए अपमानजनक थीं। इस पर वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसे अब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सुनवाई जल्द होने की उम्मीद
हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जल्द ही होने की उम्मीद है। राहुल गांधी के समर्थकों का कहना है कि यह मामला उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, जबकि शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उनकी टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती हैं। इस मामले का परिणाम न केवल राहुल गांधी के लिए, बल्कि राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।





