
Neemuch News : नीमच में न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पा तिलगांम ने बिना लाईसेंस अवैध पिस्टल कब्जे में रखने वाले दो आरोपी ईश्वर और अर्जुन पर अधिनियम 1959 के तहत, 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 1000 रूपए अर्थदण्ड लगाया है। दरअसल, वाहन तलाशी के दौरान पीछे की सीट के नीचे एक लोहे की धारदार तलवार मिली एवं आरोपी ईश्वर की पेंट में एक पिस्टल 5 राउण्ड भरी हुई मिली।
जानें पूरा मामला
मौके से आरोपी ईश्वर, सहीराम, दोलीराम, सुरेन्द्र, दिगविजयसिंह, अर्जुन, मदनलाल व रामकृष्ण को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस थाना में अपराध क्रमांक 283/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। जिसमें आवश्यक विवेचना के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान आरोपी सहीराम, दोलीराम, सुरेन्द्र, दीगविजयसिंह, मदनलाल व रामकृष्ण वहां से फरार हो गए। वहीं, बाकि के दो आरोपियों को आज सजा सुनाई गई है।

नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट
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Sanjucta Pandit
सीनियर कंटेंट राइटर · डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीए. 2022 से MP Breaking News में; पहले लाइव इंडिया, VIP News Channel और Khabar Bharat में कार्य.
मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।
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