नीमच में किसानों से विद्युत कनेक्शन के नाम पर की थी धोखाधड़ी, न्यायालय ने आरोपी को ने सुनाई सजा

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Neemuch News : नीमच में किसानों से विद्युत कनेक्शन के नाम से राशि हड़पने और विद्युत डीपी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया ने दोनों मामले में पक्ष-विपक्ष की बातें सुनकर यह फैसला सुनाया है।

2015 का मामला

मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से एजीपी इमरान खान ने बताया कि, साल 2015 में ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मनासा से अस्थाई सिंचाई कनेक्शन दिलाने के नाम पर तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री विनोद चौपड़ा ने किसानों की राशि हड़प ली थी, जिसकी शिकायत होने पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। जिसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी कनिष्ठ यंत्री को धारा 409 के तहत, 10 वर्ष की कैद सुनाई है।

ग्रामीणों से हड़पे लाखों रुपये

वहीं, दूसरा मामला मनासा तहसील के अंतर्गत ग्राम सोनड़ी का है, जहां आरोपी विनोद चौपड़ा ग्रामीणों से 1 लाख 29 हजार रूपए के हड़प गया था। जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 420 में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था।

नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट

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सीनियर कंटेंट राइटर · डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीए. 2022 से MP Breaking News में; पहले लाइव इंडिया, VIP News Channel और Khabar Bharat में कार्य.

मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं। View all posts by Sanjucta Pandit →
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