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सतना में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित पैथोलॉजी लैब पर प्रशासन ने की कार्रवाई, तीन पर लगा ताला

Written by:Sanjucta Pandit
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दबिश देकर जांच-पड़ताल करने पर यह पाया गया कि लैब को बिना पंजीयन चलाया जा रहा था। साथ ही जांच में यह भी सामने आया है कि पैथोलॉजी लैब को अधिनियम 1973 के तहत रजिस्टर नहीं थी।
सतना में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित पैथोलॉजी लैब पर प्रशासन ने की कार्रवाई, तीन पर लगा ताला

Satna News : मध्य प्रदेश का सतना जिला आए दिन किसी-न-किसी चीज को लेकर चर्चा में बना ही रहता है। एक बार फिर यहां अवैध रूप से संचालित तीन पैथोलॉजी लैब पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इसका आदेश CMHO द्वारा दिया गया था, जिसके तहत इन लWबों को बंद कर दिया गया है।

दरअसल, शहर के 3 इलाके में बिना पंजीयन तीन पैथोलॉजी लैब संचालित किया जा रहे थे। इसकी शिकायत मिलने पर सीएमएचओ डॉ. एलके तिवारी द्वारा इन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

3 लैब पर लगा ताला

इनमें बस स्टैंड में स्थित विंध्य पैथोलॉजी, भरहुत नगर में कृष्ण पैथोलॉजी और सिंधी कैंप में सत्यम पैथोलॉजी का नाम शामिल है। जिनके खिलाफ लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जहां दबिश देकर जांच-पड़ताल करने पर यह पाया गया कि लैब को बिना पंजीयन चलाया जा रहा था। साथ ही जांच में यह भी सामने आया है कि पैथोलॉजी लैब को अधिनियम 1973 के तहत रजिस्टर नहीं थी। इसके तुरंत बाद अधिकारियों ने इस पर तत्काल ताला लगाने का आदेश दिया है।

CMHO ने दी हिदायत

साथ ही सीएमएचओ ने यह हिदायत दी है कि इन लैबों का संचालन बिना पंजीयन के न कराया जाए। अगर ऐसा पाया गया तो आगे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शासन-प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। आगे शहर में ऐसी और कार्रवाई भी जारी रहेगी। बता दें कि रजिस्ट्रीकरण के कुछ नियम बनाए गए हैं। ऐसे में धारा 4 और 5 के तहत, नर्सिंग होम क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब का पंजीयन अनिवार्य है। इसके बिना रजिस्ट्रेशन चलाई जाने वाले लैब वैध माने जाते हैं। इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के यह गलती ना करें।

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