राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 10 दिसंबर से राशन का वितरण, ये होंगे पात्र, जानें डिटेल्स

राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य है। KYC प्रक्रिया को पूरा करने पर उन्हें लाभ मिलेगा जो पात्र हैं।फर्जी राशन कार्ड अगर किसी के नाम पर है तो उसे खत्म किया जा सकेगा।
ration card holder benefit

UP Free Ration Distribution: उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। दिसंबर महीने का राशन 10 से 28 दिसंबर के बीच वितरित किया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए है। उचित दर की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच दुकानें बंद रहेंगी। ध्यान रहे मुफ्त राशन का लाभ केवल उन धारकों को मिलेगा जिन्होंने ईकेवायसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ।जिन राशन कार्डधारकों ने केवाईसी नहीं कराया है उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा।इधर, श्रावस्ती के सरकारी राशन डीलरों ने कमीशन वृद्धि और अन्य मांगों को पूरा न किए जाने पर आगामी 10 दिसंबर से अपनी ई-पास मशीनें जिला मुख्यालय पर जमा करने की चेतावनी दी है। इससे राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा 35 KG राशन

  • जानकारी के अनुसार, राशन कार्डधारकों को 10 से 28 दिसंबर तक राशन, चीनी व मक्का (चावल की जगह) का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद,कासगंज, मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गोंडा, हापुड़, औरैया, बहराइच, बलिया, बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, हाथरस, कन्नौज, कानपुर नगर, मीरजापुर, रामपुर, संभल व उन्नाव में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 14 किलों गेहूं, 16 किलो फोर्टिफाइड चावल व पांच किलोग्राम मक्का दिया जाएगा।मक्का की उपलब्धता न होने पर चावल का वितरण होगा।
  • अन्य जिलों में 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल मुफ्त वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को अक्तूबर से दिसंबर तक प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति के हिसाब से तीन किलो चीनी कुल 54 रुपये लेकर वितरित की जाएगी। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को दो किलो गेहूं व तीन किलो फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा।बता दे कि राज्य में करीब 3.61 करोड़ राशन कार्ड हैं और 14.65 करोड़ लोग मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

राशन कार्ड धारकों के लिए क्यों जरूरी है eKYC

  • राशन कार्ड E-KYC यानी Know Your Customer है, इसे कराने के बीच वजह राशन कार्ड धारकों की पहचान को वेरिफाई करना है और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना है।
  • KYC प्रक्रिया को पूरा करने से केवल उनको लाभ मिलेगा जो पात्र हैं।फर्जी राशन कार्ड अगर किसी के नाम पर है तो उसे खत्म किया जा सकेगा।eKYC प्रक्रिया के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करना है।
  • बता दे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रदेश में दो प्रकार के राशन कार्ड हैं। एक अंत्योदय और दूसरा पात्र गृहस्थी। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, जबकि अंत्योदय कार्डधारकों को कुल 35 किलो (14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल) राशन मुफ्त में मिलता है।
  • राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिन सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनका खाद्यान्न निलंबित हो सकता है।ई-केवाईसी न कराने वाले सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं। निलंबित खाद्यान्न की स्थिति में ई-केवाईसी कराने के बाद अगले महीने से राशन मिलेगा।
Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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