सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर, 15 दिसंबर तक पूरा कर लें ये काम, वरना हो सकती है परेशानी

कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार, प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को 15 दिसंबर तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा।
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Uttarakhand Govt Employees: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। अगर आपने अबतक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है तो 2 दिन के अंदर दे दे। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण 15 दिसंबर तक संबंधित प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।इसके लिए सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने सभी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड सरकार ने जारी किए ये निर्देश

सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने राज्य के सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों कार्यालयाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं राज्य सरकार के उपक्रमों व निगमों के प्रबंध निदेशकों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में आयोजित रिट याचिका में न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002 के नियम-2 (ग) में वर्णित कर्मचारी के ‘परिवार का सदस्य‘ की परिभाषा और नियमावली के नियम 22 में चल, अचल और बहुमूल्य सम्पत्ति क्रय करने की सम्पत्ति की घोषणा के विषयक प्रावधानों का उल्लेख करना है। तत्संबंधित अनुपालन की सूचना निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा गया है।

आदेश का पालन ना करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने नियुक्ति के समय स्वामित्व वाली संपत्ति के साथ-साथ वर्तमान संपत्तियों का विवरण देना अनिवार्य किया गया है।अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने जीवनसाथी, आश्रित माता, पिता, पुत्र, पुत्री या किसी अन्य आश्रित रिश्तेदार की संपत्ति का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।इसके अलावा अधिकारियों को प्रत्येक पांच वर्ष में संपत्ति में हुई किसी भी वृद्धि की जानकारी देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा तक जानकारी जमा करना सुनिश्चित करें।

यूपी के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक देना है जानकारी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के लिए 31 जनवरी 2026 तक का समय दिया है । राज्य के मुख्य सचिव एसपी गोयल के आदेशानुसार 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। इस तारीख तक विवरण जमा न करने वालों के नाम 1 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली किसी भी पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाएंगे और विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो सकती है।बता दे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवकों (सेवा में रहते हुए चल-अचल संपत्ति अर्जन) नियमावली के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर वर्ष 31 जनवरी तक अपनी और परिवार के सदस्यों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होता है।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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