कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, यह कर्मचारी होंगे नियमित, संशोधित अधिसूचना जारी

उत्तराखंड सरकार ने दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक रूप में नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी कर दी। 
contract employee regularization

उत्तराखंड में अस्थाई कर्मचारी लंबे समय से विनयमितिकरण की मांग कर रहे थे। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने भी कर्मचारियों के नियमितिकरण के सख्त आदेश राज्य सरकार को दिए थे। जिसके बाद एक बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी का गठन किया था और कर्मचारियों के नियमित किए जाने को लेकर जानकारी मांगी थी। हालांकि अब धामी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है।

उत्तराखंड के ये कर्मचारी होंगे नियमित

राज्य सरकार ने दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक रूप में नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी कर दी। संशोधित नियमावली के अनुसार अन्य शर्तें पूर्ण करने पर वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे जिन्होंने 4 दिसंबर 2018 तक इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो।

कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक कदम- पुष्कर सिंह धामी

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में कार्य करती है। जो कर्मचारी वर्षों तक निरंतर सेवा देकर राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखे हैं उनके लिए ये निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि आगे भी हमारी सरकार कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए कल्याण एवं सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाती रहेगी।

Image

Shyam Dwivedi
लेखक के बारे में
Shyam Dwivedi

7 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.

पत्रकार वह व्यक्ति होता है जो समाचार, घटनाओं, और मुद्दों की जानकारी देता है, उनकी जांच करता है, और उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे अखबार, टीवी, रेडियो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करता है। मेरा नाम श्याम बिहारी द्विवेदी है और मैं पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है। View all posts by Shyam Dwivedi →
Follow Us :GoogleNews