फील्ड अधिकारियों को सेल्फी हाजिरी में मिलेगी ये छूट, शासन ने इस कारण लिया फैसला

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अन्य सभी कर्मचारियों, जिनमें आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हैं, पहले से प्रचलित उपस्थिति सिस्टम सुबह 10:00 बजे तक पंच-इन तथा शाम 6:00 बजे तक पंच-आउट करेंगे। कार्यावधि 8 घंटे की लागू रहेगी।
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मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने फील्ड में तैनात रहने वाले अधिकारियों की सेल्फी अटेंडेंस को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, कंपनी ने निर्णय लिया है कि अब इन अधिकारियों को दिन में दो बार नहीं एक बार ही सेल्फी अटेंडेंस लगानी होगी

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मैदानी अधिकारियों के लिए सेल्फी अटेंडेंस को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निर्णय के मुताबिक अब जेई एवं उससे ऊपर के फील्ड अधिकारियों को दो बार उपस्थिति दर्ज करने के स्थान पर दिन में कार्यालयीन समय में एक बार उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा दी गई यानि उन्हें छूट दी गई है।

इसलिए बिजली कंपनी ने लिए ये फैसला  

कंपनी ने कहा है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की बढ़ती चुनौतियों एवं काम की आवश्यकताओं को देखते हुए यह देखा गया है कि फील्ड अधिकारी अक्सर रखरखाव, विद्युत आपूर्ति और अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिए मैदानी भ्रमण पर रहते हैं, जिससे वे उपस्थिति समय-सारणी का पालन नहीं कर पाते हैं।

इन विभागों के अधिकारियों को मिलेगी विशेष छूट 

कंपनी ने कहा कि ऐसे में फील्ड कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये और अधिकारियों की मैदानी आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (ओएंडएम), एसटीएम/एसटीसी/, सतर्कता, बीआई सेल तथा सिविल विभागों में फील्ड ड्यूटी पर तैनात कनिष्ठ अभियंता (जेई) एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को ‘अटेंडेंस पोर्टल 2.0’ पर दो बार सेल्फी उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाए।

कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए ये निर्देश 

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि फील्ड ड्यूटी पर लगे जेई एवं उससे ऊपर के फील्ड अधिकारी किसी भी सुविधाजनक समय पर केवल एक बार उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे लेकिन कॉर्पोरेट कार्यालय में पदस्थ अधिकारी या फील्ड इकाइयों में केवल कार्यालयीन कार्य कर रहे अधिकारी पहले की तरह ही दो बार उपस्थिति दर्ज करने की प्रणाली का पालन पहले की ही  तरह करते रहेंगे।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 01 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था 

कंपनी ने कहा है कि यह छूट केवल फील्ड गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए है तथा यह सुविधा कार्मिकों के कार्यस्थल पर उपस्थित रहने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती। यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 01 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

Atul Saxena
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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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