MP : शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से प्रतिबंधित होगी ये व्यवस्था, अधिसूचना जारी

शिवराज सरकार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक जुलाई से मध्यप्रदेश (MP) में सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दरअसल इसके लिए अधिसूचना (notification) जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जिसके बाद डिस्पोजल आइटम सहित 100 माइक्रोन के कम थिकनेस के बने बैनर-पोस्टर भी प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे।

इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बोर्ड सचिव एए मिश्रा का कहना है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश में भी अब 1 जुलाई से सिंगल उस प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही इसके आयात भंडारण वितरण और विक्रय पर भी प्रतिबंध लागू किया जाएगा।

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इस मामले में सचिव का कहना है कि प्लास्टिक Bag सहित ईयर बड में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक आदि सहित कई अन्य प्लास्टिक किक वस्तुओं के निर्माण को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत सिगरेट पैकेट, निमंत्रण पत्र कवर करने वाली पैकिंग, पीवीसी के बैनर तले बनने वाले वस्तुओं को भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

दरअसल केंद्र सरकार की सूचना जारी करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अब इस मामले में कड़े कदम उठा रही है जिसके बाद प्रदेश में स्वच्छता व प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस मामले में कार्यवाही बेहद आवश्यक है। प्लास्टिक कई अर्थों में मानव शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह है वही प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग होने वाले रसायन शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित होते हैं। प्लास्टिक का इंसानों के इम्यून सिस्टम पर प्रभाव पड़ने के अलावा कैंसर, विकलांगता आदि बीमारी सहित बच्चों के विकास पर भी असर पड़ता है।

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