भोपाल| केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू लॉकडाउन-3 (Lockdown-3) को दो सप्ताह आगे बढ़ा दिया है| जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे अमल में लाने की तैयारी कर ली है | इस दौरान केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइन (Guideline) पर अमल किया जाएगा| ओरेंज और ग्रीन जोन (Green Zone) में कुछ छूट दी जा रही है, जबकि रेड जोन में पाबंदिया पहले की तरह जारी रहेंगी। प्रदेश में केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार शर्तों के साथ शराब की दुकानें (Wine Shop) खोली जा सकेंगी| वहीं सिनेमा घर (Cinema house) बंद रहेंगे|
कार्यालय आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर शराब और भांग की दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं| शराब दुकानों के सञ्चालन के लिए अनुज्ञप्तिधारी और उसके कर्मचारियों के लिए ई-पास जारी किये जाएंगे| आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन-3 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है| इसलिए मदिरा दुकानों के लाइसेंस अथॉरिटी होने से जनसुरक्षा तथा राजस्व हित में मदिरा दूकान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने पर विचार करे| ताकि कोरोना के संक्रमण के फैलाव की स्तिथि न बने| दुकान संचालक को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन करना होगा|
सिनेमाघर अब 17 मई तक बंद
राज्य शासन ने प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को अब 17 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके पहले जारी आदेश में तीन मई तक सिनेमाघरों को बंद करने का निर्णय लिया था। राज्य शासन ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने के तारतम्य में यह निर्णय लिया है।
रेड जोन वाले 9 जिले
– इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़ (खंडवा), देवास, ग्वालियर
ऑरेंज जोन वाले 19 जिले
खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना,
ग्रीन जोन वाले 24 जिले
रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी।







