मप्र में अब नए रोस्टर से होंगी भर्तियां, सरकार ने बदली व्यवस्था

मप्र में अब नए रोस्टर से होंगी भर्तियां, सरकार ने बदली व्यवस्था

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब सरकारी भर्तियां नए रोस्टर के तहत होगी| नई भर्ती में आरक्षण व्यवस्था नए पैटर्न पर लागू होगी| नई नियुक्तियों में इस रोस्टर के हिसाब से ही आरक्षण तय किया जाएगा| राज्य शासन ने सभी विभागों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हैं| अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत और 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण लागू होने के बाद से ही भारतियों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर पेंच फंस रहा था|  

दरअसल, सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया। यही नहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई। तब से ही राज्य स्तरीय रोस्टर में बदलाव को लेकर मंथन चल रहा था|सामान्य प्रशासन विभाग ने इन दोनों वर्गों को शामिल करते हुए नया रोस्टर लागू करने के आदेश जारी कर दिए। इसे 100 बिन्दु मॉडल रोस्टर का नाम दिया गया है।  नई नियुक्तियों में इसी को आधार माना जाएगा|  मॉडल रोस्टर के साथ सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को प्रोफार्मा देते हुए निर्देश दिए हैं कि उन्हें इसी क्रम में अधिकारी-कर्मचारियों के नामों की सूची तैयार करना है।  

राज्य में अभी तक वर्ष 1998 में लागू आरक्षण व्यवस्था लागू थी। नए रोस्टर में सबसे पहले अनारक्षित वर्ग और दूसरे क्रम में ओबीसी, तीसरे में अनुसूचित जन जाति और चौथे क्रम में अनारक्षित वर्ग को शामिल किया गया है। इसके बाद अनुसूचित जाति और नवें क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शामिल किया गया है।     

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