MP News: निजी स्कूलों के लिए खबर, अब नवीन मान्यता- नवीनीकरण के लिए 10 जुलाई तक कर सकेंगे आवदेन, राज्य शिक्षा केंद्र ने बढ़ाई तिथि

शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत निजी स्कूल नवीन मान्यता एवं मान्यता के नवीनीकरण के लिए 10 जुलाई तक आवदेन कर सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने तिथि बढ़ाने के साथ निर्देश जारी कर दिए हैं।
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शिक्षा के अधिकार कानून अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों के लिए काम की खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नवीन मान्यता एवं मान्यता के नवीनीकरण की अंतिम तिथि को राज्य शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग ने बढ़ा दिया है। अब 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

दरअसल, पूर्व में निजी विद्यालयों की मान्‍यता नवीनीकरण एवं नवीन मान्‍यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन इस अवधि तक कई निजी स्कूलों द्वारा आवेदन नहीं किए जा सके थे। इसी के चलते राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र द्वारा छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए निजी स्कूलों को यह अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। निजी विद्यालय विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि तक अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे।

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया है कि 10 जुलाई 2026 के बाद आवेदन की अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार यदि कोई स्कूल निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत समय पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो निर्धारित अवधि के बाद उसकी मान्यता, स्वत: समाप्त मानी जाएगी। ऐसे विद्यालय का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला अधिकारियों को अपने जिले के सभी संबंधित अशासकीय विद्यालयों को समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन लॉक कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई तक आवेदन

RTE कानून अंतर्गत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि तृतीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केवल उन्हीं आवेदकों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था। ऐसे आवेदक, जिन्होंने पूर्व चरणों में आवेदन किया था और सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए, लेकिन उन्हें कोई भी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ, वे तृतीय चरण के लिए विद्यालयों की चॉइस अपडेट कर सकते हैं।

इसके अलावा जिन आवेदकों को पूर्व चरण में विद्यालय आवंटित हुआ था, लेकिन विद्यालय पसंद न आने या अन्य कारणों से उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वे भी तृतीय चरण की प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी पसंद के अनुसार विद्यालयों की चॉइस फिर से अपडेट कर सकेंगे। बता दें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत पात्र बच्चों को अशासकीय, गैर-अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, जिसका शुल्क प्रदेश सरकार वहन करती है।

प्रवेश प्रक्रिया की समय सारिणी

  • 08 जुलाई 2026 तक- आवेदकों को रिक्त सीटों वाले विद्यालयों के लिए अपनी चॉइस अपडेट।
  • 10 जुलाई 2026- तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन लॉटरी
  • 11 से 20 जुलाई 2026-आवंटन के बाद संबंधित विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं संबंधित विद्यालय द्वारा आरटीई मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी ।
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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