Collector ने क्रायसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया फैसला, किराना बाज़ार खोलने का दिया आदेश

Collector ने क्रायसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया फैसला, किराना बाज़ार खोलने का दिया आदेश

मुरैना।संजय दीक्षित

कलेक्टर श्रीमती प्रियंकादास ने क्रायसिस मैनेजमेंट की सदस्यों की सहमति से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में सोमवार को बैठक में किराने की दुकान खोलने का निर्णय लिया है।उन्होंने बताया कि संपूर्ण बाजार बंद किये गये थे। उस समय कोविड रेश्यो 11℅ था। 21 दिन के बाद आज कोविड रेश्यो 7.43 पर आ गया है। इसमें लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। त्यौहारों को देखते हुये मंगलवार से किराना बाजार सशर्त 9 से 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। बाजार खुलने के समय तक किसी प्रकार का कोई भी वाहन बाजार में प्रवेश नहीं करेगा। किराना बाजार खोलने की अनुमति मंगलवार से शनिवार तक ही रहेगी।अगर रेश्यो में कमी आती है तो अन्य बाजार खोलने पर विचार किया जायेगा।

अगर सामुहिक दुकानदार नियमों का पालन नहीं करेगा तो मजबूरन दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। आने वाले अगले सोमवार से कोविड रेशियो में कमी आती है तो अन्य बाजार खोलने पर निर्णय लिया जायेगा। त्यौहारों को ध्यान में रखते हुये मिठाई की दुकान 1 अगस्त से 5 अगस्त तक खुलेंगी। रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुये राखी बेचने के लिये नगर निगम अपने स्तर से हाथ ठेला व्यापारियों की शीघ्र बैठक बुलायें और चिन्हित स्थान हाॅकर्स जाॅन, ज्ञानेश्वरी मंदिर, रूई की मंडी और फाटक बाहर सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ठेले लगवाये जाये

कलेक्टर श्रीमती प्रियंकादास ने कहा कि अभी फिलहाल मंगलवार से 5 दिन के लिये किराना बाजार खोलने पर निर्णय लिया गया है। बाजार खुलने समय तक बाजार में किसी प्रकार का वाहन प्रवेश नहीं होगा। सोशल कलेक्टर ने कहा कि राखी को ध्यान में रखते हुये नगर निगम कमिश्नर हाथ ठेले वालों का कोरोना टेस्ट करायें और मार्केट की अपेक्षा चिन्हित चार स्थानों पर राखी के ठेले लगवायें जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन पूरी तरह से हो सके। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः पालन किया जाये। हाथ ठेले चिन्हित स्थानों पर ही लगाये जायें। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार किसी प्रकार के मेले, झांकि के आयोजन नहीं होगे इसके लिये सभी को इस पर अमल करने की जरूरत है। कलेक्टर ने कहा कि जहां अभी कंटेनमेंट एरिया है उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की दुकान नहीं खुलेगी। अगर दुकान खुलती हुई पाई गई तो दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने कहा कि शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार एक व्यक्ति यदि कोविड निकलता है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है जिसे 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया है।

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