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1 अप्रैल से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम, यूजर्स पर पड़ेगा असर, देखें खबर 

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नए इनकम टैक्स नियम 2026 जारी होते ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े नई बदलाव भी लागू होंगे। जिसकी जानकारी उपयोगकर्ताओं को होनी चाहिए। आइए जानें इन नए नियमों के बारे में जानें-
1 अप्रैल से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम, यूजर्स पर पड़ेगा असर, देखें खबर 

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डिजिटल दौर में क्रेडिट कार्ड (Credit Card) भुगतान का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। लाखों लोग इसका इस्तेमाल खरीदारी के लिए करते हैं। यह कैशलेस, सुविधाजनक पेमेंट, इमरजेंसी आर्थिक सपोर्ट, रिवार्ड्स जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा CIBIL स्कोर बेहतर बनाने में भी मदद करता है। यदि आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाकल करते हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव हो सकते हैं।

प्रस्तावित इनकम टैक्स नए नियम 2026 का ड्राफ्ट 4 फरवरी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने जारी किया था। इस पर 22 फरवरी 2026 तक हितधारकों का फीडबैक मांगा गया था। इस मसौदे के तहत क्रेडिट कार्ड से जुड़े लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए सख्त नियमों का प्रस्ताव रखा गया है। जिसका सीधा असर उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा। इसलिए संशोधित नियम लागू से पहले होने से पहले यूजर्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

आयकर विभाग को देनी होगी अधिक वैल्यू वाले पेमेंट की जानकारी 

प्रस्तावित मसौदे के तहत यदि किसी वित्तीय वर्ष में एक या एक से अधिक क्रेडिट कार्डों के जरिए 10 लाख रुपये या इससे अधिक का भुगतान किया जाता है, तो जारीकर्ता को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी। यह नियम नकदी लेनदेन पर लागू नहीं होगा। वहीं 1 लाख रुपये या इससे अधिक के नकद भुगतान की भी रिपोर्ट करनी होगी।

क्रेडिट कार्ड के लिए अब पैन कार्ड जरूरी 

क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय पैन नंबर देना अनिवार्य होगा।  ऐसा न होने पर बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान आवेदनों पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। इस कदम से फर्जी खातों में कमी आएगी।

इन नियमों को भी जान लें

  • नियोक्ताओं द्वारा कंपनी-द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड पर किए गए खर्चों को कर्मचारियों के लिए कर योग्य सुविधाओं के रूप में माना जा सकता है। हालांकि यदि खर्च पूरी तरीके से आधिकारिक होंने के साथ-साथ सही अभिलेख और प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है, तो यह कर मुक्त रह सकता है।
  • ड्राफ्ट नियमों के तहत क्रेडिट कार्ड से आयकर भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। वर्तमान में टैक्स पेमेंट केवल डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग तक ही सीमित है। हालांकि इस दौरान यूजर्स को प्रोसेसिंग फीस का खास ख्याल रखना होगा।
  • स्टेटमेंट पैन कार्ड के एड्रेस के लिए भी क्रेडिट कार्ड को मान्य माना जाएगा। पिछले  तीन महीना के भीतर जारी किया गया क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पैन आवेदन के लिए वैध एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

 

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Manisha Kumari Pandey
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