वित्त मंत्रालय ने आयकरदाताओं को दी बड़ी राहत, बढ़ाई गई ITR-Tax Audit जमा करने की तारीख

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मोदी सरकार (Modi government) ने आयकरदाताओं (Incometax payer) को बड़ी राहत दी है। दरअसल वित्त मंत्रालय की नवीन घोषणा के तहत आयकर रिटर्न करने की समय तिथि को बढ़ा दिया गया है अब आयकरदाता 15 मार्च 2022 तक ITR दाखिल (ITR Filing) कर सकेंगे। वही टैक्स ऑडिट (Tax Audit) जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दिया गया है।

बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी पूर्व के आदेश के मुताबिक आयकरदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 रखी गई थी। जिसे अब बढ़ा दिया गया है। वहीं वित्त मंत्रालय के नवीनतम परिपत्र के अनुसार 15 मार्च 2022 तक आयकरदाता ITR दाखिल कर सकेंगे।

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वही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा पहले 15 जनवरी 2022 तय की गई थी। इसके बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने पर जुर्माने के रूप में ₹5000 लगाया जाना था। जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब टैक्स ऑडिट जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 कर दी गई है।

इससे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे कई संघ का कहना है कि आईटीआर दाखिल करने की तिथि को बढ़ाने की मांग की थी। इस मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट संघ का कहना था कि ITR की समय सीमा को और विस्तार किया जाए। दरअसल संघ ने इस मामले में इ-फाइलिंग पोर्टल (E-filing portal) पर कोरोना प्रभाव सहित अन्य गड़बड़ियों का भी हवाला दिया था।

मामले में वित्त मंत्रालय का कहना है कि पिछले वर्ष 2020-21 में इसके लिए अधिनियम में किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर 2021 अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (एए) में निर्दिष्ट द्द्वारा 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

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