Income Tax Calendar May: टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर, मई में निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़े ये काम, वरना होगा नुकसान

मई में इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन है। इन्हें पूरा न करने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
income tax calendar may 2024

Income Tax Calendar 2024: मई माह की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने पैसों से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुआ है। वहीं कुछ कार्यों को पूरा करने की  डेडलाइन भी इसी महीने है। इनकम टैक्स से जुड़े ऐसे कई काम हैं, जिसे व्यक्ति को मई खत्म होने के पहले निपटा लेना चाहिए। ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान और परेशानियों से बचा जा सके। आयकर विभाग ने भी अपने वेबसाइट पर पर कैलेंडर जारी कर दिया है।

7 मई तक पूरा करें ये 4 काम

  • अप्रैल 2024 के लिए काटे गए या संग्रहीत टैक्स को जमा करने की अंतिम तारीख 7 मई है। किसी भी सरकारी कार्यालय डिडक्ट/कलेक्टर की गई राशि का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में किया जाएगा, जिस दिन आयकर चालान प्रस्तुर किए बिना तक का भुगतान किया जाता है।
  • मार्च 2024 में धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करवाने की निर्धारित तारीख है।
  • यह  दिन तक अप्रैल 2024 के लिए सरकारी कार्यालयों द्वारा 23जी फॉर्म फर्निश करने की अंतिम तारीख है, जहां TDS का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बीमा किया गया है।
  • इस दिन तक टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए टीएसएस का त्रैमासिक विवरण जमा कर लेना चाहिए। यह अप्रैल 2024 के लिए फॉर्म 3बीबी को फर्निश करने की अंतिम तारीख है।

30 मई तक पूरा करें ये 3 काम

  • वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत में संपर्क कार्यालय रखने वाले अनिवासी द्वारा एक विवरण फॉर्म (48सी) को 30 मई तक जमा कर लें।
  • अप्रैल 2024 धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स से संबंधित चालान सह विवरण प्रस्तुत करें।
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए टीसीएस सर्टिफिकेट जारी कर लें।

31 मई है इन 6 कार्यों की डेडलाइन

  • 2024 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए जमा किए गए टीडीएस का त्रैमासिक विवरण जमा करें।
  • वर्ष 2023-24 में अधिनियम की धारा 285बीएस की उप धारा (1) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय लेनदेन के विवरण (फॉर्म 61ए) प्रस्तुत कर लें।
  • अनुमोदित पेंशन निधि ट्रस्टियों द्वारा भुगतान किए गए योगदान से टैक्स डिडक्ट का रिटर्न दाखिल कर लें।
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 से जुड़े धारा 80जी (5) (iii0 या धारा 35 (1ए)(i) के तहत रिपोर्टिंग व्यक्ति द्वारा फॉर्म 10बीडी में दान का विवरण प्रस्तुत करें।
  • पैन आवंटन नॉन पर्सनल निवासी व्यक्ति के मामले में इस दिन तक आवेदन कर सकते हैं। टैक्सपेयर्स का वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान 2.5 लाख या अधिक का वित्तीय लेनदेन होना चाहिए, साथ ही उन्हें कोई पैन आवंटित भी नहीं चाहिए।
  • फॉर्म नंबर में विवरण धारा 10(21) या धारा 11 (1) के तहत भविष्य के आवेदन के लिए ए संचय करने के लिए 10 प्रस्तुत किया जाता चाहिए।
Manisha Kumari Pandey
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