करदाता ध्यान दें, जून में निपटाएं इनकम टैक्स से जुड़े ये 10 काम, महत्वपूर्ण तारीख कर लें नोट, पढ़ें पूरी खबर 

इनकम टैक्स से संबंधित कई कामों की डेडलाइन जून में खत्म होने वाली है। जिन्हें सही समय पर पूरा न करने से नुकसान हो सकता है। आइए जानें कब कौन-सा काम निपटा सकते हैं?krd
ITR deadline 2026

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करदाताओं और कंपनियों के लिए जून का महीना काफी खास है। टैक्स से संबंधित कई काम इस दौरान निपटाना जरूरी है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स कैलेंडर जारी कर दिया है। यदि इन कार्यों को सही समय पर पूरा नहीं किया गया तो वित्तीय नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। जुर्माना भरने की नौबत भी आ सकती है। क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है।

जून में 10 कामों की डेडलाइन खत्म  होने वाली है। कुछ टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी हैं तो कुछ बैंक और सरकारी एजेंसी के लिए। इस लिस्ट में टैक्स सर्टिफिकेट जारी करना, टीडीएस या टीसीएस भुगतान करना और जीएसटी रिटर्न फ़ाइल करना शामिल है। 7 जून तक मई 2025 के लिए काटे गए टीडीएस और सीसीएस को डिपॉजिट करने की आखिरी तारीख है।

10 से 14 जून के बीच निपटायें ये काम (Income Tax Calendar)

  • नियोक्ताओं के लिए प्रोफेशनल टैक्स भुगतान और मई 2025 के लिए पिटी रिटर्न फ़ाइल करने का आखिरी मौका 10 जून है। राज्य से हिसाब से डेडलाइन अलग हो सकती है।
  • 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले करदाता मई 2025 के लिए जीएसटीआर-1 11 जून तक फाइल कर सकते हैं।
  •  ऐसे नॉन-रेसिडेंट करदाता जो भारत में अपना कारोबार कर रहे हैं, वे 13 जून की तारीख याद रखें। यह मई 2025 के लिए जीएसटीआर-5 फ़ाइल करने की अंतिम तिथि है।
  • फॉर्म 16बी, 16सी और 16डी के तहत टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम 14 जून है।

15 जून तक पूरा करें ये दो काम 

वित्तवर्ष 2025-26 के लिए कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट सभी करदाता पहली एडवांस टैक्स इन्स्टॉलमेंट (15%) का भुगतान कर सकते हैं। वहीं फॉर्म 16 और 16ए के लोए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी होने की आखिरी तारीख भी जून 15 है। यह इनकम टैक्स रिटर्न के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।

जून में इन कामों को करना भी जरूरी

  • मई 2025 के लिए OIDAR सेवाओं के नॉन-रेसिडेंट प्रदाता जीएसटीआर-5ए 20 जून तक फ़ाइल कर सकते हैं।
  • वित्तवर्ष 2024-25 के लिए फॉर्म-1 (समतुल्यीकरण लेवी स्टेटमेंट) जमा करने की आखिरी 30 जून है।
  • मई 2025 के लिए सेक्शन 194-आईए, 194-आईबी, 194एम और 194एस के तहत करदाता टीडीएस के लोए चालान और स्टेटमेंट 30 जून तक जमा कर सकते हैं।
Manisha Kumari Pandey
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