जिन करदाताओं की आय बिजनेस या प्रोफेशन पर निर्भर है, उनके लिए 31 अगस्त की तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण है। असेसमेंट ईयर 202- 27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) जमा करने की आखिरी तारीख इसी दिन खत्म होने वाली है। यह डेडलाइन उन करदाताओं पर लागू होती है जिनके लिए ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है और उन पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 92E नियम लागू नहीं होते।
ऐसे फर्म का पार्टनर जिसके अकाउंट का ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है या ऐसे पार्टनर का जीवनसाथी जिन पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 93E नियम लागू नहीं होते, उनके लिए भी आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। इस कैटेगरी में ITR फॉर्म संख्या 3, 4, 5 और 7 को शामिल किया गया है।
ऑडिट वाले मामलों के लिए ITR की आखिरी तारीख क्या है?
ध्यान रखें कि ऑडिट वाले मामलों के लिए आईटीआर फ़ाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। जिन मामलों में ऑडिट की जरूरत नहीं है, उसकी डेडलाइन को लेकर आयकर विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। टैक्सपेयर्स को सही समय पर आईटीआर दाखिल करने की सलाह दी गई है।
6 करोड़ से अधिक ITR फ़ाइल हुए
आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 20 अगस्त तक 6.5 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। जिसमें 2 करोड़ से अधिक ITR 3 और 4 फार्म शामिल हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर उपलब्ध पोर्टल पर लॉगिन करके रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इससे पहले इनकम, टीडीएस, टैक्स पेमेंट और अन्य वित्तीय जानकारी को चेक करने की सलाह दी जाती है। ताकि प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
31st August 2026 is the due date for filing ITRs for AY 2026–27 for taxpayers with business or professional income who are not subject to audit.
Be the tax hero who files on time.
Log in to the e-filing portal and file your return today.
Visit: https://t.co/TApGf5hhCd… pic.twitter.com/njZhsWnNd7— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 24, 2026
31 अगस्त है इनकम टैक्स से जुड़े कई कामों की डेडलाइन
31 अगस्त को इनकम टैक्स से जुड़े कई अन्य कर्मों कार्यो की डेडलाइन खत्म होने वाली है। टैक्स कैलेंडर के मुताबिक अगर किसी 31 अगस्त तक या उससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना है, तो उसे रहने की जगह के लिए दिए गए किराए का सेक्शन 80GG (इनकम टैक्स एक्ट 1961) के तहत डिडक्शन का दावा करते समय फॉर्म नंबर 10BA में घोषणा देने की आखिरी तारीख इसी दिन खत्म होगी।
किसी रेजिडेंट व्यक्ति (जो लेखक या जॉइंट लेखक है) को रॉयल्टी से होने वाली इनकम पर सेक्शन 80QQB दावा करते समय फॉर्म नंबर 10CCD में 31 अगस्त तक सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा पेटेंट से होने वाली रॉयल्टी इनकम का सेक्शन 80RRB के तहत डिडक्शन का दावा करने वाले पेटेंट होल्डर को (जो भारत के निवासी है) फॉर्म नंबर 10CCE में सर्टिफिकेट देने की आखिरी तारीख भी 31 अगस्त 2026 है। करदाता आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर टैक्स कैलेंडर चेक कर सकते हैं।






