एनपीएस सब्स्क्राइबर्स के लिए काम की खबर, ऐसे करें नेशनल पेंशन सिस्टम के खिलाफ शिकायत, जानें सही तरीका

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National Pension System: नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत सरकार द्वारा संचालित एक रिक्वायरमेंट स्कीम है, जो वरिष्ठ नागरिकों को सेवनिवृति के बाद एक बेहतर जीवन प्रदान करता है। इसके जरिए रिटायरमेंट के बाद लाभार्थी को एक निश्चित इनकम मिलती है। 18-70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता हइस पर टैक्स बेनिफिट और अन्य कई सुविधाओं का लाभ भी मिलता है। वर्तमान में लाखों नागरिक स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन बेहद कम लोगों इसके शिकायत करने के तरीकों के बारे में पता होता है। जानकारी के लिए बता दें कि पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015 के तहत शिकायतों के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। जहां सब्सक्राइबर्स पेंशन फंड मैनेजर्स, एनपीएस इकोसिस्टम, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर इत्यादि की कंप्लेंट कर सकते हैं।

ऐसे करें ऑनलाइन कंप्लेन

सब्सक्राइबर्स सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीजीएमएस के माध्यम से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर कंप्लेंट की लिंक उपलब्ध होती है। इसके बाद आपकी कंप्लेंट इंटरमीडिएट,पेंशन फंड मैनेजर या दूसरी एंटीटी को ट्रांसफर कर दी जाती है। खास बात यह है कि शिकायत पर लिए गए एक्शन का अपडेट निवेशक की ईमेल आईडी पर मिलता रहता है। इतना ही नहीं आप प्रदान किए गए टोकन नंबर का इस्तेमाल करके अपने शिकायत के स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं।

एनपीएस ट्रस्ट के पास कर सकते हैं शिकायत

पेंशन फंड मैनेजर्स, पॉइंट ऑफ़ प्रजेन्स या दूसरी इन टी इंटरमीडिएट के जवाब से असंतुष्ट होने पर आप अपनी शिकायत एनपीएस ट्रस्ट के पास भी कर सकते हैं यह सुविधा सीआरए के CGMS पोर्टल पर उपलब्ध होती है। इसके लिए आप ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफीसर से  संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो grievance@npstrust.org.in पर ईमेल भेज सकते हैं। 30 दिनों के भीतर एनपीएस ट्रस्ट आपके शिकायत को निपटा सकते हैं।

कब जाएं ओम्बड्समैन के पास?

एनपीएस ट्रस्ट भी आपकी शिकायत का निपटारण करने में विफल होता है तो आप अपनी शिकायत पीएफआरडीए की ओर से नियुक्त ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए ombudsman@pfrda.org.in पर पर अपनी शिकायत अपनी शिकायत भेजें।

Manisha Kumari Pandey
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