रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियमों का उल्लंघन होने पर एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। बंधन बैंक पर 41.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत की गई है। इसपर आरबीआई द्वारा जारी केवाईसी संबंधित दिशानिर्देशों का सही से अनुपालन न करने का आरोप है।
आरबीआई ने 31 मार्च 2025 तक बंधन बैंक (Bandhan Baank) की वित्तीय स्थिति को चेक करने के लिए एक निरीक्षण किया था। इस दौरान नियमों के उल्लंघन का पता चला। जिसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसपर मिले जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है।
बैंक ने किया इन नियमों का उल्लंघन
बैंक ने कुछ श्रेणी के खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा नहीं की। इसके अलावा निदेशकों से संबंधित लोन भी स्वीकृत किए। हालांकि इसका असर ग्राहकों और बैंकों के बीच हो रहे किसी भी ट्रांजेक्शन या एग्रीमेंट पर नहीं पड़ेगा। न ही भविष्य में होनी वाली किसी कार्रवाई पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस बात की पुष्टि आरबीआई ने खुद की है।
PR14047D6B088465C4B41A57264498EBFCDB2मुथूट हाउसिंग फाइनेंस ने तोड़े ये नियम
आरबीआई ने मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस पर “फेयर प्रेक्टिस कोड” पर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है। यह कदम सेंट्रल बैंक ने नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 की धारा 52A के तहत उठाया है।
एक निरीक्षण के दौरान आरबीआई को पता चला कि कंपनी कुछ नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रही। इसके बाद एक नोटिस जारी करते हुए कारण भी पूछा गया है। सूचना पर मिले रिप्लाई और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुतियों को देखते हुए पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया।
यह कंपनी ने आवेदन पत्र और स्वीकृति पत्रों में जोखिम के श्रेणीकरण के दृष्टिकोण और उधरकर्ताओं की विभिन्न श्रेणिययों से अलग-अलग ब्याज दर वसूलने के औचित्य का खुलासा करने में विफल रही। हालांकि इस एक्शन का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।
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