रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंकिंग सेक्टर में दिशा-निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करता है। ग्राहकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अक्सर सख्त कदम उठाता रहता है। आरबीआई ने गुरुवार को दो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। नियम तोड़ने पर भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। सूची में महाराष्ट्र और गुजरात के बैंक शामिल हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।
गुजरात के द मेहसाना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। महाराष्ट्र के पारनेर में स्थित पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने एक लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। 31 मार्च 2024 को दोनों ही बैंकों के फाइनेंशियल पॉजिशन को चेक करने के लिए आरबीआई ने एक इंस्पेक्शन किया था। इस दौरान दिशा निर्देशों के अनुपालन में कमियों का खुलासा हुआ।
इसके बाद दोनों बैंकों का नोटिस जारी करते हुए कारण पूछा गया। नोटिस पर आए रिप्लाई और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर आरोपों की पुष्टि हुई। जिसे ध्यान में रखते हुए इन बैंकों पर पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया।
बैंकों ने तोड़े ये नियम (RBI Action)
पारनेर तालुका सहकारी बैंक कुछ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को वास्तविक सोर्स से पुनर्भुगतान किए बिना रेगुलर लोन दिया था। द मेहसाना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने कुछ उधारकर्ताओं की ऋण सुविधा को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया था। दोनों ही बैंकों ने आरबीआई द्वारा जारी “आय पहचान, परीसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले-यूसीबी” पर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया।
क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
आरबीआई ने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि बैंकों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई का असर बैंक और ग्राहक के बीच हो रहे किसी भी लेनदेन पर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि, “यह एक्शन नियामक अनुपालन में खामियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी ट्रांजेक्शन या एग्रीमेंट के वैलिडिटी पर प्रभाव डालना नहीं है। न ही भविष्य में होने वाले आरबीआई के किसी भी एक्शन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।”
आरबीआई एक्शन से संबंधित नोटिफिकेशन यहाँ देखें






