आरबीआई देशभर के सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करता है । नियमों का उल्लंघन होने पर अक्सर सख्त कदम उठाता रहता है। सितंबर में एक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सख्ती दिखाई है। नियमों का सही से अनुपालन न करने इस ऐसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड में पर 27 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई की जानकारी आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।
आरबीआई ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को चेक करने के लिए एक संवैधानिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान दिशा निर्देशों के अनुपालन में खामियों का पता चला। इसके बाद कंपनी को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया। इस पर मिली प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। जब आरोप सही साबित हुए, तो पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया।
कंपनी ने तोड़े ये नियम
इस कंपनी कंपनी ने इनकम रिकग्निशन पर जारी आरबीआई के दिशा निर्देशों का सही से अनुपालन नहीं किया। मैनेजमेंट फीस वसूलने से जुड़े रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए आरबीआई ने पेनल्टी लगाने का फैसला लिया। सिक्यॉरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के विभिन्न प्रावधानों के तहत यह कदम उठाया गया है।
ग्राहकों के लिए चिंता का विषय नहीं
कार्रवाई का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने कहा कि, “यह एक्शन विनियामक खामियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य ग्राहक या बैंक के बीच हो रहे किसी भी ट्रांजेक्शन या एग्रीमेंट की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। ना ही भविष्य में होने वाली रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की अन्य किसी कार्रवाई पर इसका कोई भी असर पड़ेगा।”






