इन 4 बैंकों पर गिरी गाज, नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने उठाया सख्त कदम, लगाया भारी जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

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RBI Action: नियमों का उल्लंघन करने पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने चार सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना (Monetary Penalty) लगाया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय बैंक ने 6 नवंबर सोमवार को दी है। सभी बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4)(i) और 56 के पठित धारा 47 ए (1) (c) के प्रावधानों के तहत एक्शन लिया गया है।

इन बैंकों पर लगा जुर्माना

इस लिस्ट में शामिल तीन बैंक गुजरात के विभिन्न जिलों में स्थित हैं। वहीं एक बैंक तमिलनाडु का है। श्री लोदरा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (गांधीनगर, गुजरात) पर चार लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मालपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (मालपुर अरवली जिला गुजरात ) पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित लिंबासी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित जोलारपेट को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 50000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ये है वजह

इस सभी बैंकों ने लोन से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। श्री लोदरा नागरिक सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत लोन का एक गारंटर निदेशक का रिश्तेदार निकला। इसके अलावा बैंक में विवेकपूर्ण अंतर-बैंक सकल एक्स्पोज़र सीमा और अंतर-बैंक प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का उल्लंघन भी किया। जिसे देखते हुए आरबीआई ने ने नोटिस जारी करके बैंक से पूछा कि, “उन पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए।” बैंक की रिप्लाई के बाद ही मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। मालपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक सकल जोखिम सीमा और विवेकपूर्ण अंतर-बैंक प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का उल्लंघन किया। लिंबासी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा स्वीकृत लोन में से एक गारंट निदेशकों का रिश्तेदार निकला। जोलारपेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी समान आरोप है।

Manisha Kumari Pandey
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