नए साल में आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, इन 5 बैंकों पर कसा शिकंजा, ठोका लाखों का जुर्माना, ये है वजह, पढ़ें खबर

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RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने साल 2024 की शुरुआत में पाँच बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने पर देसग के अलग-अलग स्थानों में स्थित इन बैंकों भारी जुर्माना लगाया है। इन बैंकों के नाम- द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और द भुज कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हैं।

इन दो बैंकों पर लगा 5-5 लाख रुपये का जुर्माना

आरबीआई ने श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (वडोदरा, गुजरात)  और संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (छोटाउदेपुर, गुजरात) पर 5-5 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी है। श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक सकल एक्सपोजर सीमा के साथ-साथ विवेकपूर्ण अंतर-बैंक प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा का उल्लंघ किया। बैंक परिपक्व सावधि जमा पर मैच्योरिटी की डेट से उनके पुनर्भुगतान की तारीख तक लागू दर पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा। संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने ऐसे लोन स्वीकृत किए जहां बैंक के निदेशकों के रिश्तेदार गारंटर के रूप खड़े थे। साथ ही निर्धारित अंतर-बैंक सकल एक्सपोजर सीमा के साथ-साथ विवेकपूर्ण अंतर बैंक प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा का पालन करने में विफल रहा।

आरबीआई ने दो बैंकों पर ठोका 1.5 लाख का जुर्माना

द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (पारलखेमुंडी, ओडिशा) और द भुज कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (कच्छ  गुजरात) पर 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। द भुज कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केवाईसी और “जमा पर ब्याज दर” से जुड़े आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड सीआईसी को क्रेडिट जानकारी अपलोड करने, विवेकपूर्ण अंतर-बैंक एक्सपोजर सीमा का अनुपालन करने और विवेकपूर्ण अंतर-बैंक प्रतिपक्ष सीमा का पालन करने में विफल रहा रहा।

इन बैंक पर लगा सबसे कम जुर्माना

द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने सबसे कम जुर्माना लगाया है। पेनल्टी की राशि 50 हजार रुपये है। यह बैंक परिपक्व सावधि जमा पर मैच्योरिटी की डेट से उनके पुनर्भुगतान की तारीख तक लागू दर पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा। केन्द्रीय बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी बैंकों के खिलाफ खामियों को देखते हुए जुर्माना लगाया गया है। ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

Manisha Kumari Pandey
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