इन दो बैंकों ने किया नियमों का उल्लंघन, RBI ने ठोका भारी जुर्माना, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं? देखें खबर 

आरबीआई ने दो बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंकों ने नियमों का उल्लंघन किया है।
rbi action

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ये दोनों बैंक भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। इनपर बैंकिंग संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने 4 नवंबर सोमवार को दी है।

सहयोग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदगीर, महाराष्ट्र पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुरा, मेघालय पर एक लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने यह एक्शन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i), 56 और 47 ए (1) (सी) के तहत लिया है।

किस बैंक पर लगा कितना जुर्माना? (RBI Monetary Penalty)

सहयोग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड निर्धारित समय के भीतर पत्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में ट्रांसफर करने में विफल रहा। तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का पालन न करते हुए आरबीआई के पूर्व स्वीकृति के बिना प्रतिवर्ष 25,000 से अधिक का पूंजीगत व्यय किया। साथ ही एसएएफ के तहत निर्धारित जोखिम सीमा से अधिक नए लोन  स्वीकृत किए।

ग्राहकों का क्या पड़ेगा असर? (Reserve Bank Of India)

वैधानिक निरीक्षण के दौरान इस बात का खुलासा हुआ। जिसके बाद बैंकों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर आए जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद ही आरबीआई ने दोनों बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। हालांकि यह कार्रवाई नियमों में खामियों पर आधारित है। इसका असर ग्राहकों और बैंकों के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते पर नहीं पड़ेगा।

Manisha Kumari Pandey
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