एक्शन मोड में RBI, 3 बैंक और एक कंपनी पर ठोका भारी जुर्माना, नियमों का उल्लंघन करने का आरोप, पढ़ें खबर 

आरबीआई ने 3 बैंक और एक कंपनी पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आइए जानें केन्द्रीय बैंक ने यह कदम क्यों उठाया है?
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RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का सही से अनुपालन न करने पर मैक्सवैल्यू क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (त्रिशूल केरल) के साथ साथ-साथ तीन सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हाई। इनपर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।

आरबीआई ने पेरियाकुलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कनारा जिला केंद्र सहकारी बैंक लिमिटेड (कर्नाटक) पर एक लाख रुपये और रायचूर ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (कर्नाटक) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मैक्सवैल्यू क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर केंद्रीय बैंक ने चार 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कंपनी ने किया कई नियमों का उल्लंघन (RBI Monetary Penalty)

मैक्सवैल्यू क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड अपनी पैड-अप इक्विटी कैपिटल के 26 प्रतिशत से अधिक शेयर होल्डिंग में बदलाव के लिए आरबीआई की पूर्व लिखित अनुमति लेने में विफल रही। आरबीआई के सहमति के बिना अधीनस्थ  ऋणों को रिडीम किया। गैर जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी होने के बावजूद अधीनस्थ लोन या गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में सार्वजनिक जमा राशियों पर तक पहुंच बनाई। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण में कुछ खुलासे भी नहीं कर पाया।

बैंक नहीं कर पाएं इन नियमों का पालन (Bank News)

पेरियाकुलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने पत्र एकल उधारकर्ता जोखिम सीमा से परे लोन स्वीकृत किए। 100% से अधिक जोखिम भार वाले लोन और एडवांस स्वीकृत किए। एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एसबीआई द्वारा दी जाने वाली दरों से अधिक ब्याज दरों की पेशकश की। सीआरएआर 90% के नियामक  न्यूनतम से कम होने के बावजूद सदस्यों को शेयर पूंजी वापस कर दी।  इसके अलावा ज्वेलरी ऋण के संबंध में शेयर लिंकिंग मानदंडों का पालन भी नहीं किया। वहीं कनारा जिला केंद्र सहकारी बैंक लिमिटेड और रायचूर ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड ने निदेशकों या इनसे संबंधित लोगों को लोन स्वीकृत किए।

Manisha Kumari Pandey
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