सितंबर का महीना वित्तीय मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहना वाला है। टीडीएस, टीसीएस समेत इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। इन कामों को यदि समय पर नहीं पूरा किया गया, तो वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने टैक्स कैलेंडर (Tax Calendar) जारी कर दिया है, जिसे करदाता आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometaxindia.gov.inपर जाकर चेक कर सकते हैं।
पहली जरूरी तारीख 7 सितंबर है। अगस्त 2026 तक काटे गए या कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर को खत्म होने वाली है। हालांकि सरकारी कार्यालय द्वारा की रकम उसी दिन कार्यालय द्वारा दिखाई जानी चाहिए, जिस दिन बिना चालान दिखाए टैक्स का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा इस दिन अगस्त 2026 में खरीदार से फॉर्म नंबर 127 में मिली घोषणाओं को अपलोड करने की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है।
14 और 15 सितंबर इन कामों की डेडलाइन
14 सितंबर को जुलाई 2026 में इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 393 (1) के तहत काटे गए टैक्स (टीडीएस) के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 395 (4) के तहत फार्म संख्या 132 में सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तारीख है।
तीसरी जरूरी डेडलाइन 15 सितंबर है। इस दिन अगस्त 2026 महीने के लिए जिन ट्रांजैक्शन के संबंध में सिस्टम में रजिस्टर होने के बाद क्लाइंट कोड में बदलाव किया गया था, उनके के लिए स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म 1 में स्टेटमेंट आखिरी तारीख है। सरकारी ऑफिस द्वारा फार्म संख्या 137 जमा करने की आखिरी तारीख भी इसी दिन खत्म होगी, जहां अगस्त 2026 महीने के लिए टीडीएस या टीसीएस का भुगतान बिना चालान दिखाए की किया गया था। टेक्स्ट ईयर 2026 -27 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है।
30 सितंबर को खत्म होगी कई कामों की डेडलाइन
30 सितंबर की तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसे करदाता जो 31 अक्टूबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने वाले हैं, उनके लिए ऑडिट आइटीआर और आईटीआर संबंधित कई कार्यो की डेडलाइन इस दिन खत्म होगी। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस ने जुड़े कई कार्यों की आखिरी तारीख भी यही है।






