पैन कार्ड से जुड़ा ये काम करना पड़ेगा महंगा, भरना पड़ेगा जुर्माना, जानें यहाँ

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पैन कार्ड आज के दौर में एक जरूरी दस्तावेजों में से एक बन चुका है। आधार के तरह पैन कार्ड (PAN Card) के बिना भी कई ऐसे काम है जो अधूरे होते हैं। ज्यादातर फाइनेंशियल कामों में पैन कार्ड की मांग की जाती है। प्रॉपर्टी खरीदना हो या बैंक अकाउंट खुलवाना हो, इन सभी कार्यों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती ही है। पैन कार्ड से कुछ ऐसी बातें हैं, जिस का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, वरना आपको हजारों का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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ऐसा करना पड़ेगा महंगा

यदि आपके पास भी दो पैन कार्ड गलती से बन गए हैं तो इस बात को हल्के में ना लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन गलतियों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है और अक्सर निर्देश जारी करते रहता है। किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड होना गैरकानूनी है। और यदि आपके पास गलती से दो पैन कार्ड बन ही चुके हैं और आप इस बात को छुपा रहे हैं तो आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 272b के तहत आपको 6 महीने की जेल या ₹10000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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तुरंत करें ये काम

यदि आपके पास गलती से भी एक्स्ट्रा पैन कार्ड है, तो उसे तुरंत सरेंडर कर दें। पैन कार्ड को सरेंडर करने की सुविधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से देता है। ऐसा करने के लिए आप इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें। यदि आप भी जेल की सजा और जुर्माने से बचना चाहते तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैन कार्ड को सरेंडर कर दें।

Manisha Kumari Pandey
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