Corona Alert : ग्वालियर में नही लगाया Mask तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

Corona Alert : ग्वालियर में नही लगाया Mask तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। कोरोना (corona) की तीसरी लहर (third wave) से निपटने के लिए अब जिला स्तर पर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। ग्वालियर (gwalior) के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह (Kaushlendra vikram Singh) ने आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर पाया जाएगा उस पर पहली बार जुर्माना और दूसरी बार में जुर्माने के साथ खुले जेल में भेजने की कार्यवाही की जा सकती है।

कोरोना की तीसरी लहर का संकट सामने आ खड़ा हुआ है। ऐसे में यदि हम अभी भी नहीं सभंले तो तीसरी लहर के कहर से बचना मुश्किल है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की रोकथाम के हर संभव उपाय अपनाने के लिए जिला क्राइसिस कमेटी को कहा है।

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इन्हीं उपायों के तहत ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाए बिना पाया जाता है तो उस पर पहली बार में 100 रू जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद भी अगर वह उल्लंघन करता है तो उस पर 1000 रू का जुर्माना और खुली जेल की कार्यवाही की जा सकेगी। सभी दुकानदारों, प्रतिष्ठानों, माल संचालकों व सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन व मेलों के आयोजन कर्ताओं को भी मास्क लगाए रखने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।

यदि किसी स्थान पर ऐसा नहीं होता है तो उस स्थान को सील भी किया जाएगा। साथ ही सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने के लिए भी कहा गया है। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि ‘नो मास्क नो मूवमेन्ट, नो मास्क नो सर्विस’ का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक के प्रावधानों के तहत अपराध होगा।

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