संपत्तिकर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों के निराकरण और बकाया राशि की वसूली के लिए 12 सितंबर को ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा लोक अदालत के माध्यम से नागरिकों को लंबित कर प्रकरणों के समाधान के साथ अधिभार में विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के सभी क्षेत्रीय/वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 से 25 तथा जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा।
अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार ने बताया कि निगमायुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशन में संपत्तिकर के लंबित वसूली प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। लोक अदालत में बकाया संपत्तिकर एवं अधिभार की राशि के आधार पर अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी।
संपत्तिकर के अधिभार में कितनी मिलेगी छूट
50 हजार रुपए तक बकाया पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट
50 हजार से 1 लाख रुपए तक बकाया पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट
1 लाख रुपए से अधिक बकाया पर अधिभार में 25 प्रतिशत छूट
जलकर के बकाया मामलों में भी छूट
10 हजार रुपए तक बकाया परअधिभार में 100 प्रतिशत छूट
10 हजार से 50 हजार रुपए तक बकाया पर अधिभार में 75 प्रतिशत छूट
50 हजार रुपए से अधिक बकाया पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट
केवल एक बार ही मिलेगी छूट
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार यह छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी। ऐसे में संपत्तिकर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों वाले नागरिक 12 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने बकाया कर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं।






