यहाँ 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे बाजार, मास्क नहीं पहना तो 500 रुपये जुर्माना

परिवहन विभाग

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। कोरोना संक्रमण (Corona infection) के बढ़ते प्रभाव को देखते हैं जिला प्रशासन (District Administration) ने एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किये हैं कि अब ग्वालियर (Gwalio) जिले में बाजार रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। इसके साथ साथ प्रशासन अब मास्क को लेकर भी सख्ती करेगा। जो व्यक्ति मास्क बिना पहने दिखेगा उसके खिलाफ 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जायेगा। एवं यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता मिला तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह (Kaushlendra vikram singh) ने धारा 144 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster management act) के तहत एक आदेश जारी किया है। आदेश में सभी से कोरोना गाइड लाइन (Corona Guide Line) का पालन करने के लिए कहा गया है और जो पालन नहीं करेगा उसके लिए दंड की बात भी कही गई है। कलेक्टर के आदेश के तहत अब से ग्वालियर जिले के बाजार, दुकानें, मॉल, प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। आदेश के तहत रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नहीं खोले जा सकेंगे। लेकिन ऑटो रिक्शा, बस, पेट्रोल पंप, चिकित्सा सुविधाएं जैसे मेडिकल, हॉस्पिटल खुले रहेंगे। ये पूर्व निर्धारित समय पर बंद किये जा सकेंगे। आदेश में रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानों को 10:30 बजे तक खोलने की अनुमति है।

शादियों के लिए अधिकतम सीमा 200

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह मे आदेश में कहा है कि यदि धार्मिक आयोजन बंद कक्ष या हॉल में होते हैं तो SDM स्थान के हिसाब से संख्या तय करेंगे लेकिन ये अधिकतम 200 होगी। खुले मैदान में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन और राजनैतिक आयोजनों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे लेकिन अधिकतम संख्या 200 होगी। शादियों के लिए संख्या खुले मैदान में 100 से अधिक नहीं होगी लेकिन यदि स्थान बड़ा है तो संबंधित SDM को सूचित करना होगा उसकी अनुमति से संख्या बढ़ाई जा सकेगी लेकिन अधिकतम 200 होगी।

मास्क नहीं पहना तो लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

कलेक्टर ने आदेश में मास्क पहनने को लेकर सख्ती की है। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के SDM और पुलिस अधिकारी मिलकर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे और जो बिना मास्क के घूमता मिला तो उसपर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा विशेष परिस्तिथि में ये जुर्माना 500 रुपये तक हो सकता है इसके अलावा यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता मिला तो उसके खिलाफ 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा।

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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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