Unlock 2.0 In Indore: आज से शुरु होंगी ये सेवाएं, इन पर रहेगा प्रतिबंध

Unlock 2.0 In Indore: आज से शुरु होंगी ये सेवाएं, इन पर रहेगा प्रतिबंध

इंदौर। आकश धोलपुरे।

प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर के कोरोना में लॉक डाउन से लेकर अनलॉक्ड 2.0 तक समूचे मध्यप्रदेश के अन्य शहरों से अलग – अलग व्यवस्थाएं रही है जिसकी एक मात्र और बड़ी वजह है कोरोना संक्रमण का वो साया जिसने इंदौर की जीवनचर्या और दिनचर्या को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कोरोना के गहराये संकट के बीच इंदौर में अनलॉक्ड 2.0 शुरू हो चुका है बावजूद इसके इंदौर पर अभी कुछ प्रतिबन्ध प्रसाशन की प्रतिबद्धता के साथ आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकते है। फिलहाल, इंदौर के लिये ये अच्छी खबर है कि कोरोना से लड़ते हुए सामान्य जनजीवन की पटरी पर लौट रही अहिल्या नगरी की अब ये रियायते मिलने जा रही है हालांकि सावधानी बरतते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने रियायतो के साथ कुछ शर्ते जरूर जोड़ी जिनका पालन करना इस समय बेहद जरूरी है। देर रात इंदौर कलेक्टर द्वारा निकाले गए 5 पेज के आदेश में सामान्य निर्देशो के साथ जनसामान्य के ये सेवाएं शुरू की है।

शहर में शुरू हुई टाटा मैजिक और सिटी वेन की सुविधा

कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश में सबसे पहले आवागमन को ध्यान में रखते हुए शहर में टाटा मैजिक और सिटी वेन सेवा को आज से शुरू कर दिया है। सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये वाहन सड़क पर चलेंगे जिनमे ड्रायवर के अलावा 5 लोग सफर कर सकेगें। एक व्यक्ति अगली सीट पर तो पीछे की सीट पर 4 यात्री सफर कर सकेंगे। हालांकि वाहन मालिक को वाहन की हर रोज सेनेटाइज करना जरूरी होगा, वही उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि वाहन में यात्रा करने वाले सभी लोग मास्क पहने इसके साथ ही वाहन में सेनेटाइजर रखने और हर सवारी को सेनेटाइजर उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा वाहन में ड्रायवर की सीट और पीछे की सीट के बीच प्लास्टिक कवर का पार्टिशन करना होगा। सबसे जरुरी ड्रायवर के लिए ये होगा कि यदि किसी सवारी में सर्दी, खांसी या बुखार दिखे तो वो उन्हें वाहन में बिठाये। लोक परिवहन से जुड़ी ये सेवा आज से शुरू हो गई ऐसे में रियायत के सोशल डिस्टेंससिंग और मास्क पहनने के लिए हमे खुद भी जागरूक रहना होगा।

टेक अवे और टेक होम के साथ मिलेगा लजीज स्वाद

अपने चटपटे स्वाद के लिए मशहूर इंदौर में कल तक रेस्टोरेंट्स को जहां सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति थी वही आज से रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे लेकिन वो टेक अवे (take away) – टेक होम ( take home) नियम को अपनाकर ग्राहकों को पैक टू फूड, पैकेजिंग वाले भोजन को अपने काउंटर्स से बेच सकेंगे। टेक अवे रूल के अनुसार पलासिया स्थित 56 दुकानों से ग्राहकों को भोज्य पदार्थ डिलीवर कर सकेंगे। हालांकि किसी भी रेस्टोरेंट्स और 56 दुकान में ग्राहकों को बिठाकर खिलाने की व्यवस्था नही रहेगी यदि ऐसा होता है तो संचालक पर कड़ी कार्रवाई होगी और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाएगा इसके अलावा इंदौर की मशहूर सराफा चाट चौपाटी फिलहाल शुरू नहीं होगी।

आज से खुलेंगे शॉपिंग मॉल लेकिन मॉल में ये रहेंगे प्रतिबंध।

इंदौर में आज से शॉपिंग मॉल खुलने जा रहे है लेकिन मॉल में गेमिंग जोन, जिम, मनोरंजन क्षेत्र,मल्टीप्लेक्स, फूड प्लाजा बंद रहेंगे इसके अलावा शॉपिंग मॉल के फूड जोन से केवल पार्सल और डिलेवरी की सुविधा रहेगी। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहने वाले मॉल्स में कर्मचारियों द्वारा थर्मल स्केनिंग और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जाएगी। वही गर्वभती महिलाओ, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शॉपिंग मॉल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हर व्यक्ति में 6 फीट की दूरी, मास्क, प्रवेश के समय हाथ व जूतों को सनेटाइज करना, बार छुई जाने वाली सतह को सनेटाइज करना, पार्किंग मे वाहनों को दूर दूर पार्क करवाना, वाशरूम में नियम पालन करवाना और बार बार सनेटाइजेशन करवाना, 100 वर्गफीट की व्यक्तिगत दूरी का पालन, मॉल के बाहर भीड़ होने वेटिंग व्यवस्था करना जैसी व्यवस्था रहेगी वही कोविड के सभी नियम का पालन ग्राहक और कर्मचारियों को करना जरूरी होगा।

इसके अलावा कलेक्टर के आदेश के तहत शहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू पहले की तरह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। रात में अत्यावश्यक सेवाओं और मीडिया को छूट रहेगी। वही समूचे जिले के सभी धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस, बार, क्लब, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, आडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, सामाजिक – धार्मिक – सार्वजनिक सभा, रैलियां, जुलूस, धरना प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे। वही सार्वजनिक परिवहन ( पूर्व में अनुमति प्राप्त ऑटो रिक्शा, मैजिक और वेन छोड़कर) भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। कंटेन्मेंट जोन पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे और रविवार को निगम सीमा क्षेत्र में पूर्व आदेश की शिथिलता को छोड़कर, दुकाने, व्यापारिक संस्थान और कार्यालय बंद रहेंगे।

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