विधायकी रद्द होने के बाद प्रहलाद लोधी ने ली हाईकोर्ट की शरण

विधायकी रद्द होने के बाद प्रहलाद लोधी ने ली हाईकोर्ट की शरण

जबलपुर| पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद सिंह लोधी ने भोपाल की स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लिहाज़ा आज प्रहलाद सिंह लोधी ने हाई कोर्ट की शरण लेते हुए याचिका दायर की है।

याचिका में प्रहलाद सिंह लोधी ने हाई कोर्ट से मांग की है कि भोपाल स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। भोपाल की स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए यह कहा गया है कि राजनीति से ओतप्रोत होते हुए उन पर स्पेशल कोर्ट ने कार्यवाही की है, याचिका में ये भी कहा गया है कि उनको अपनी बातें रखने का अवसर भी नही दिया गया लिहाजा उन पर जो भी कार्यवाही हुई है वो गलत है।  

बता दे कि पवई विधानसभा से भाजपा विधायक प्रहलाद सिंह लोधी पर तहसीलदार के साथ मारपीट करने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। जिसके बाद लोधी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी, सोमवार को उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है, अब HC में आने वाले दिनों में जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

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