जबलपुर : नीट यूजी काउंसिल मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

जबलपुर : नीट यूजी काउंसिल मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

जबलपुर,संदीप कुमार। नीट यूजी काउंसिल मामले में आज मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नीट यूजी काउंसिल मामले में सरकार अपने ही बनाए नियम को आखिर क्यों लागू नहीं कर रही। दरअसल नीट यूजी काउंसिल में ओबीसी को 27% आरक्षण के हिसाब से दाखिल करने के प्रावधान है।

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उसके बावजूद मध्यप्रदेश में नीट यूजी काउंसिल में ओबीसी के छात्रों को 14% के हिसाब से दाखिला दिया जा रहा है इसी बात को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ने केवल सरकार को फटकार लगाई बल्कि सरकार को उसके बनाए हुए नियम को लागू करने के साथ ही अगली सुनवाई तक बकायदा पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।

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एमपी में नीट पीजी काउंसलिंग में 14 परसेंट और नीट यूजी में 27 प्रतिशत का है प्रावधान,आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश के अंदर नीट पीजी काउंसिल में ओबीसी के छात्रों को 14% के हिसाब से दाखिला दिया जा रहा है वही नीट यूजी काउंसलिंग में 27% प्रावधान होने के बाद भी 14% का आरक्षण दिया जा रहा था इसी बात को लेकर लंबे समय से नीत पीजी काउंसलिंग के छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा था।

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