ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए यह निर्देश, जानें पूरा मामला

हाईकोर्ट

Jabalpur High Court : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज ओ.बी.सी आरक्षण से संबंधित सभी 61 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू एंव जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डिविज़न बेंच ने कहा कि एससी में अभी ओबीसी आरक्षण से जुड़ी चार याचिकाएं लंबित है लिहाजा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का निराकरण करवाए।

जानें कब है अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है तो ऐसे में अभी सुनवाई हाईकोर्ट में नही की जा सकती। हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि तय करते हुए अगली सुनवाई की बात कहीं है। ऐसे में अब अगली सुनवाई तक 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर अंतरिम रोक लागू रहेगी।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट

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