
Jabalpur News : जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें वेयर हाउस से पहले साईलो बैग्स में भण्डारण करने का प्रावधान कर दिया गया था। भण्डारण नीति में बदलाव करते हुए इस प्रावधान पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है और 1 हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह है मामला
दरअसल अनाज भण्डारण नीति में ज्यादा क्षमता वाले सायलो बैग्स, प्राथमिकता क्रम में पांचवें नंबर पर थे लेकिन अचानक नीति में बदलाव कर उन्हें दूसरे नंबर पर रख दिया था। सायलो बैग्स पहले भरने से सैकड़ों की तादात में वेयर हाउस खाली रह जाने की आशंका थी लिहाजा 20 वेयर हाउस संचालकों ने अचानक बदली गई नीति को हाईकोर्ट में चुनौदी दी थी।
इसमें कहा गया था कि भण्डारण प्रक्रिया शुुरु होने के बाद अचानक नियम नहीं बदले जा सकते और अगर सायलो बैग्स पहले भरे गए तो वेयर हाउस संचालक अपने गोदाम ना भर पाने की वजह से बैंकों के कर्ज़ भी नहीं चुका पाएंगे। बहरहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अचानक भण्डारण नियम बदलने पर स्पष्टीकरण मांगा है और सायलो बैग्स पहले भरने के आदेश पर रोक लगा दी है।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट
