Jabalpur News : पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा

घटना जनवरी 2020 की है, जब आरोपी ने पत्नी की चरित्र संदेह पर गोली मारकर हटाया कर दी थी।
court hammer

Jabalpur News :  जबलपुर में पत्नी पर चरित्र संदेह कर गोली मारकर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश पाटन की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना जनवरी 2020 की है, जब आरोपी ने पत्नी की चरित्र संदेह पर गोली मारकर हटाया कर दी थी।

क्या है पूरा मामला

न्यायाधीश कैलाश शुक्ल की कोर्ट ने आज मामले पर सुनवाई की और आरोपी रोहिणी प्रसाद मेहरा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए से दण्डित किया है। ग्राम झामर में रहने वाले रोहाणी प्रसाद मेहरा को पत्नी जानकी पर शक था, जिसको लेकर पहले भी उसने मारपीट की थी। 3 जनवरी 2020 को जानकी किचन में खाना बना रही थी, तभी रोहाणी गुस्से में उसके पास आया और गाली- गलौज करते हुए मारपीट करने लगा।

जानकी ने जब इसका विरोध किया तो रोहाणी ने बंदूक तानते हुए फायर कर दिया। गोली जानकी के कंधे में जा लगी। रोहाणी से बचने के लिए जानकी जैसे ही किचन से भागी तो आरोपी ने उसका पीछा किया और फिर उसे रोककर दूसरी गोली जानकी बाई के पेट में मार दी। गोली की आवाज सुनते ही उनका बेटा पंकज मौके पर पहुंचा तो देखा कि जानकी की मौत हो चुकी थी, और रोहाणी बंदूक लेकर खड़ा हुआ था। पंकज भागकर घर से बाहर निकला और पाटन थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी।

जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट

लेखक के बारे में
Follow Us :GoogleNews