मध्यप्रदेश : राज्य सूचना आयुक्त के आदेश पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, दी चेतावनी

मध्यप्रदेश : राज्य सूचना आयुक्त के आदेश पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, दी चेतावनी

Jabalpur RTI High Court Notice : मध्यप्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी के एक आदेश पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई है, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले के खिलाफ ही विभागीय जांच के आदेश दे दिए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है, जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी से शपथपत्र पर मांगा है।

हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त को ये बताने का निर्देश दिया है कि उन्होने आरटीआई एक्ट की किस धारा के तहत आवेदक के खिलाफ ही विभागीय जांच के निर्देश दे दिए, हाईकोर्ट ने जवाब संतोषजनक ना आने पर सूचना आयुक्त पर जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी है, जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्तों बाद तय की है।

यह था मामला

बता दें कि हाईकोर्ट में ये याचिका टीकमगढ़ के एक शिक्षक विवेकानंद मिश्रा ने दायर की थी, उनका कहना था कि उन्होने जिला शिक्षा अधिकारी से आरटीआई के तहत एक जानकारी मांगी थी, बार बार आवेदनों के बाद भी जानकारी ना मिलने पर आवेदक ने सूचना आयोग में अपील दायर की थी। सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने अपील पर सुनवाई करते हुए आवेदक को जानकारी देने का निर्देश तो दिया लेकिन आवेदक को आरटीआई एक्ट के गलत इस्तेमाल का दोषी ठहराकर, टीकमगढ़ कलेक्टर को उसके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए, फरियादी शिक्षक ने सूचना आयुक्त के इस आदेश को मनमाना बताकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, बहरहाल, जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी से जवाब तलब कर लिया है।

जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट 

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