OBC Reservation : सरकार की ओर से हाईकोर्ट के नोटिस पर जवाब पेश

OBC Reservation : सरकार की ओर से हाईकोर्ट के नोटिस पर जवाब पेश

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) पर हाईकोर्ट (High Court) की रोक के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए थे। हाईकोर्ट के नोटिस पर शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब पेश किया गया।

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राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया गया है बल्कि सरकार ने हाईकोर्ट की रोक वाले विषयों को छोड़कर ही सत्ताइस फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू किया है। अवमानना नोटिस का जवाब देते हुए राज्य सरकार के वकीलों की ओर से कहा गया कि प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर को हाईकोर्ट की रोक वाले विषयों को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में 27 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, जिसके हिसाब से ही शिक्षक भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया है और मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्तों बाद तय की है।

Shruty Kushwaha
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Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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