त्विषा शर्मा केस: जबलपुर हाईकोर्ट में पति समर्थ सिंह की जमानत पर सुनवाई टली, दोपहर 2:30 बजे फिर होगी सुनवाई

राज्य सरकार ने केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई दोपहर ढाई बजे तय की है। समर्थ सिंह पर पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप हैं और वह फिलहाल फरार हैं। इससे पहले भोपाल जिला अदालत उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।
त्विषा शर्मा केस: जबलपुर हाईकोर्ट में पति समर्थ सिंह की जमानत पर सुनवाई टली, दोपहर 2:30 बजे फिर होगी सुनवाई

भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट  में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस ए.के. सिंह की समर वेकेशन बेंच में की जा रही है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दोपहर ढाई बजे तय की है।

समर्थ सिंह पर अपनी पत्नी त्विषा शर्मा को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप हैं। त्विषा की मौत के बाद उसके परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जांच जारी है। इसी मामले में गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। फिलहाल समर्थ सिंह फ़रार चल रहे हैं।

हाईकोर्ट में समर्थ सिंह की जमानत पर सुनवाई

इससे पहले भोपाल जिला अदालत समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। जिला अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच अभी जारी है इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया है।

जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मामले की केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं, जिसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अदालत से मोहलत मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले को दोपहर बाद पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी

त्विषा शर्मा की मौत मामला पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष आरोपों को निराधार बता रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और अभियोजन दोनों स्तर पर जांच की कार्रवाई जारी है। इस मामले में अब निगाहें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत केस डायरी और जांच की प्रगति देखने के बाद समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत पर फैसला सुना सकती है।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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