MP Teacher Recruitment : नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अपडेट, 27 अप्रैल तक करना होगा कार्यभार ग्रहण, अन्यथा निरस्त होगी नियुक्ति! आदेश जारी

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MP Teacher Recruitment 2023 : मध्य प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए ताजा अपडेट है। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक बार फिर डेडलाइन बढ़ा दी है। अब शिक्षकों को 27 अप्रैल तक हर हाल में ज्वाइनिंग करनी होगी, अन्यथा नौकरी समाप्त भी की जा सकती है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिए है।

2 दिन के अंदर हर हाल में करना होगा ड्यूटी ज्वाइन

मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव की ओर से नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आखरी सूचना जारी की गई है, जिसमें 27 अप्रैल तक ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले 30 मार्च को नियुक्ति का आदेश जारी किया गया था, जिसमें ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन कई शिक्षकों ने अब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है।इसके बाद एक बार फिर आदेश जारी किया गया है।

27 अप्रैल तक करना होगा कार्यभार ग्रहण

आदेश में कहा गया है कि दिनांक 30.3.2023 को प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों के लिए जारी नियुक्ति आदेश में 15 दिवस की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश थे। कतिपय अभ्यर्थी अभी भी कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहे है। अतः ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जिनके द्वारा अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है उन्हें अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 27.04.2023 तक अनिवार्यतः कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्य भार ग्रहण करें। अन्यथा उनकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी एवं उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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