RTI DAY पर आयुक्त राहुल सिंह का बड़ा फैसला, पुलिस थानों के लिए जारी किया नया नियम

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। देश में आरटीआई (RTI Day) कानून को बनाए हुए 17 साल पूरे हो गए हैं। यह कानून देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनता को सूचना का अधिकार देने के लिए बनाया गया है। इस कानून के आने के बाद जनता को काफी ज्यादा सोहलियत मिल गई है। लेकिन उसके बाद भी कई बार जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई मामलों में जनता को कानूनी पेंच बताकर इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। इसको देखते हुए आज आरटीआई डे के दिन मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जनता को राहत देने का काम किया है।

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बताया जा रहा है कि उनके इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश में पुलिस थानों की परेशानी बढ़ने वाली है। क्योंकि अब अब हर थाने को किसी भी हाल में आरटीआई आवेदन आने पर 48 घंटे के अंदर FIR की कॉपा देनी होगी। दरअसल, अभी तक पुलिस पर यही आरोप लगते आए हैं कि वह एफ आई आर की कॉपी आसानी से उपलब्ध नहीं करवाती है। लेकिन आज आरटीआई डे पर आयुक्त राहुल सिंह ने यह फैसला किया है कि जनता की शिकायत को दूर करने के लिए फायर की कॉपी को आरटीआई एक्ट के तहत 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करवानी होगी।

उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि अगर 48 घंटे के प्रावधान के अंदर एफआईआर की कॉपी प्राप्त कराने का आरटीआई आवेदन दे आता है, तो पुलिस विभाग को 48 घंटे के अंदर एफ आई आर की कॉपी उपलब्ध करवानी होगी। आयुक्त राहुल सिंह ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर जानबूझकर एफआईआर की जानकारी रोकी गई तो दोषी अधिकारी के खिलाफ 25000 रुपए के जुर्माने की कार्यवाही आयोग द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं पुलिस को शिकायत आने के बाद यह सिद्ध कर आना होगा कि एफ आई आर की कॉपी देने से उनकी जांच प्रभावित होगी।

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